गुजरात में 2,000 करोड़ रुपये के लावारिस दुर्घटना मुआवजे का वितरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया | भारत समाचार

नई दिल्ली: बैंकों में जमा करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद… मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालयों पर कोई दावा नहीं किया जा रहा है तथा लाभार्थियों तक पहुंचने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि उन्हें सौंप दी जाए।न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फिलहाल गुजरात सरकार और गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है क्योंकि यह बात उनके संज्ञान में लाई गई थी कि 2,000 करोड़ रुपये राज्य के न्यायाधिकरण के पास जमा हैं। न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को लिखे गए एक ईमेल के आधार पर संज्ञान लिया, जिसमें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उनकी सहमति मांगी गई थी। ईमेल में बताया गया है कि अकेले गुजरात में लगभग 2,000 करोड़ रुपए जमा हैं।पीठ ने विधि एवं न्याय विभाग के सचिव तथा गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से राज्य को नोटिस जारी किया तथा 26 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा। पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल तथा विधि सचिव को न्यायाधिकरणों के पास वर्तमान में जमा मुआवजे की राशि के आंकड़े एकत्र करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। Source link

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