मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े कथित फर्जी कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए | भोपाल समाचार

भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में सीबीआई, राज्य सरकार के अधिकारियों और जीवाजी विश्वविद्यालय से जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्ध लगभग 200 फर्जी कॉलेजों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये कॉलेज केवल कागजों पर मौजूद हैं, भौतिक परिसर या उचित सुविधाओं के बिना चल रहे हैं। याचिका ग्वालियर के दुर्गा कॉलोनी निवासी डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया के माध्यम से दायर की थी। डॉ. शर्मा का दावा है कि 18 मई, 2023 को ग्वालियर के एक समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि झुंडपुरा गांव (मुरैना जिला) में शिव शक्ति कॉलेज के प्रिंसिपल को गलत तरीके से डॉ. शर्मा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। डॉ. शर्मा के मुताबिक, वह सिर्फ ग्वालियर के आर्यन्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उनका कथित शिव शक्ति कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे दावा किया कि कॉलेज, जो कथित तौर पर उनके गांव में स्थित है, वास्तविकता में मौजूद नहीं है।इस खोज के बाद, डॉ. शर्मा ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी, जिसमें पता चला कि शिव शक्ति महाविद्यालय केवल कागजों पर पंजीकृत था, जीवाजी विश्वविद्यालय ने डॉ. शर्मा को उनकी सहमति या साक्षात्कार के बिना 2015 में प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया था। आरटीआई से यह भी पता चला कि जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई प्रोफेसर फर्जी कॉलेज में कर्मचारियों की नियुक्ति में शामिल थे।याचिका में कहा गया है कि तथाकथित शिव शक्ति महाविद्यालय के पास कोई भौतिक बुनियादी ढांचा नहीं है, फिर भी जीवाजी विश्वविद्यालय ने कॉलेज के अस्तित्व की पुष्टि किए बिना, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सालाना सैकड़ों सीटें आवंटित करना जारी रखा। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि इन फर्जी कॉलेजों के पीछे शिक्षा माफिया ने जाली दस्तावेज बनाए हैं, जिसमें नगर पंचायत,…

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