पश्चिम बंगाल में बलात्कार विधेयक पारित कराने के लिए टीएमसी और भाजपा ने हाथ मिलाया

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मंगलवार को बंगाल विधानसभा में आम सहमति का एक दुर्लभ क्षण देखने को मिला, जब उन्होंने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करा लिया।अपराजिता बिल” यह विधेयक बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े अन्य जघन्य अपराधों को मृत्यु दंडनीय बनाने का प्रावधान करता है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी एकजुटता दोहराई तथा इस बलात्कार को “राष्ट्रीय शर्म” करार दिया। उन्होंने कहा, “जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता।” जब भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने विधेयक के लिए अपना समर्थन जताया और सीएम से इसे कानून बनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, “यह अब राज्यपाल के पास जाएगा। उनसे (आनंद बोस से) कहिए कि वे विधेयक पर जल्दी से हस्ताक्षर करें।”ममता ने कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति की भी आवश्यकता होगी, “लेकिन यह जिम्मेदारी (उनकी मंजूरी प्राप्त करना) हमारी है।”टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र से बलात्कार विरोधी कानून पर “निर्णायक कार्रवाई” करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “हर 15 मिनट में एक बलात्कार की भयावह संख्या को देखते हुए, एक व्यापक, समयबद्ध बलात्कार विरोधी कानून की मांग पहले से कहीं अधिक जरूरी है।”अभिषेक ने आगामी संसद सत्र के दौरान नए बीएनएसएस में एक अध्यादेश या संशोधन की मांग की, “ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय त्वरित और कठोर हो, तथा मुकदमा और दोषसिद्धि 50 दिनों में पूरी हो जाए।”ममता ने पीड़िता को “न्याय” दिलाने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने कहा, “मैंने सोमवार को पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अगले रविवार तक का समय मांगा, ऐसा न करने पर मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में 12 घंटे लग गए। लेकिन मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब हम सीबीआई से न्याय…

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कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला: पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया, क्या हैं प्रावधान | भारत समाचार

नई दिल्ली: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को विधेयक पेश किया बलात्कार विरोधी विधेयक विधानसभा में जो लागू करना चाहता है मृत्यु दंड बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत हो जाती है, तथा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नामांकित अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक(पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024, इसमें जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसे ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ नाम दिया गया है और एक समर्पित विशेष अदालत और जांच दल की स्थापना की गई है।कोलकाता में पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर बलात्कार और मौत मामले के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना तथा राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है।प्रस्तावित मसौदा विधेयक का उद्देश्य हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को पश्चिम बंगाल राज्य में लागू करने के लिए संशोधित करना है। मसौदा विधेयक में कहा गया है, “यह राज्य की अपने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के जघन्य कृत्यों का कानून की पूरी ताकत से मुकाबला किया जाए।”मसौदा विधेयक में बीएनएस, 2023 की धारा 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124 (2) में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जो मोटे तौर पर बलात्कार, बलात्कार और हत्या, सामूहिक बलात्कार, बार-बार अपराध करने, पीड़ित की पहचान का खुलासा करने और यहां तक ​​कि एसिड के उपयोग से चोट पहुंचाने आदि के लिए दंड से संबंधित है।इसमें क्रमशः 16…

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