नागपुर:
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चार महीने से अधिक समय पहले शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए दो व्यक्तियों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।
उन्होंने बताया कि रितिका उर्फ रितु मालू सोमवार को शहर के पुलिस थाने पहुंची, जहां पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
पिछले महीने के अंत में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महिला को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता है और इसे गंभीर कदाचार बताया था।
यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल पर घटी, जब मालू ने कथित तौर पर शराब के नशे में लापरवाही से कार चलाई और स्कूटर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में दोनों सवारों, मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अतीफ मोहम्मद जिया को घातक चोटें आईं।
मालू पर शुरू में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।
बाद में, जनता के आक्रोश और दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ अतिरिक्त आपराधिक आरोप लगाए।
महिला को पहले जमानत मिल गई थी। लेकिन बाद में पुलिस ने मालू को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस के अनुसार, उसे मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)