ठाणे:
महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान अपने बेटे की मौत के लिए 56 वर्षीय महिला द्वारा डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
प्राथमिकी में कहा गया है कि सीबीडी बेलापुर निवासी महिला के बेटे की इस वर्ष 30 मई को मौत हो गई थी, हालांकि मौत का कारण और उसकी बीमारी का उल्लेख नहीं किया गया है।
सीबीडी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि महिला ने डॉक्टर पर उसके बेटे का उचित इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि जब उसने डॉक्टर से पूछताछ की तो डॉक्टर ने उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और छेड़छाड़ की।
पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 351(3) (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत दर्ज करने में देरी का कोई कारण नहीं बताया गया।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)