बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है अवैध हिरासत या लापता व्यक्ति।
इस मामले में पशु प्रेमी सुरबत्तुला गोपाल राव और थोटा सुरेश बाबू, जो दोनों विजयवाड़ा के निवासी हैं, ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने अवैध रूप से पशुओं को ‘हिरासत में’ रखा है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें 16 जून को विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में बड़ी संख्या में गोवंश मिले और आगे की जांच में पता चला कि जानवरों को 17 जून को वध के लिए ले जाया जा रहा था। ये जानवर वध के लिए उपयुक्त नहीं थे क्योंकि उनमें से कई की उम्र 10 साल से कम थी जबकि कुछ अन्य गांठदार त्वचा रोग से पीड़ित थे। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया और वध के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से भी संपर्क किया। पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जानवर वध के लिए उपयुक्त नहीं थे।
हालांकि, उसी दिन करीब 300 लोग पुलिस स्टेशन आए और उनमें से दो ने दावा किया कि वे जानवरों के असली मालिक हैं और उन्होंने उन्हें व्यापार के लिए खरीदा था। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जानवरों को अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता जेवी फणुदुथ ने हाईकोर्ट से कहा कि ‘जीवन का अधिकार’ केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जानवरों पर भी समान रूप से लागू होता है। उन्होंने AWBI बनाम नागराजा और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि “भूख, प्यास, कुपोषण, भय और संकट, शारीरिक और तापीय असुविधा, दर्द, चोट और बीमारी से मुक्ति और जानवरों के व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा राज्य द्वारा की जाएगी”। फणुदुथ ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर जानवरों के मामले में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय है।
पुलिस की ओर से दलील देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जानवरों को उस व्यक्ति को सौंप दिया गया है जिसने उनके स्वामित्व का दावा किया था। हालांकि, फनुदुथ ने तर्क दिया कि पुलिस बिना उसके पिछले रिकॉर्ड और स्वामित्व के उचित सबूतों की पुष्टि किए जानवरों को दावेदार को नहीं सौंप सकती।
उच्च न्यायालय ने पुलिस को मामले से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।