पुलिस सूत्रों के अनुसार, बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना, जो अपने बेटे द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता के अपहरण और उसे जबरन बंधक बनाए रखने के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है, को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल सकती है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अदालत में तर्क दिया कि भवानी ही मुख्य आरोपी थी, जिसने न केवल पीड़िता के अपहरण और उसे बंधक बनाने की योजना बनाई, बल्कि प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से रोकने के लिए उसे धमकाया भी।
एसआईटी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) रविवर्मा कुमार ने न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ के समक्ष भवानी को जमानत देने के खिलाफ दलील दी और कहा कि उन्होंने न्याय को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।
वर्मा ने अदालत को बताया कि जांच से पता चला है कि यौन उत्पीड़न की सात अन्य पीड़ितों से संपर्क करने के पीछे भवानी का ही मुख्य हाथ था और उसने उन्हें प्रज्वल के खिलाफ शिकायत करने से रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया।
प्रज्वल द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण की शिकार हुई एक पीड़िता, जिसका भयानक वाकया प्रज्वल ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था और बाद में हसन में एक पेन ड्राइव पर लीक कर दिया था, को अगवा कर लिया गया और मैसूर के केआर नगरा में रेवन्ना परिवार के एक फार्महाउस में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसके चमत्कारिक रूप से बच निकलने और बाद में पुलिस से मिलने पर पता चला कि क्या हुआ था।
पीड़िता ने सांसद और उनके परिवार द्वारा उसके साथ कथित दुर्व्यवहार का विवरण एसआईटी के साथ साझा किया, और इस मामले और दो अन्य शिकायतों के आधार पर एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई।
एसआईटी ने जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज किए। इनमें से एक मामले में प्रज्वल पर रेवन्ना के घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने का आरोप है। यौन वीडियो, जिसमें घरेलू सहायिका के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल है, के सार्वजनिक होने के बाद, भवानी और उसके पति रेवन्ना ने कथित तौर पर प्रज्वल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पीड़िता को छिपाने की कोशिश की।
एसआईटी के एक सूत्र ने बताया, “हम पीड़ितों से और बयानों की उम्मीद कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ने बहादुरी से आगे आने का फैसला किया है। वे आरोपियों को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उनके साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं।”
डिजिटल रिकॉर्ड और सबूतों ने भवानी को पीड़ितों को चुप कराने की साजिश से जोड़ा है। वर्मा ने कहा कि जांच को गुमराह करने की हर कोशिश उसने की, उन्होंने कहा कि “उसने अन्य आरोपियों (रेवन्ना) के साथ मिलकर उन सभी द्वारा पीड़िता का अपहरण करने और उसे चुप कराने की आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाया।”
एसपीपी कुमार ने अदालत को बताया, “जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता (भवानी) अपने बेटे के खिलाफ आरोपों को छिपाने के प्रयास में पीड़ितों की निगरानी कर रही थी, जिस पर सीरियल रेपिस्ट होने का आरोप है। वह अपने बेटे को उसके द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन से बचाने की कोशिश कर रही है।”
निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष सत्र न्यायालय ने 31 मई को भवानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि भवानी ने अपहरण मामले में “एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किया था”। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उसे इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत दे दी कि वह मैसूर और हसन जिलों में प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन एसआईटी उसे जांच के लिए उन जिलों में ले जा सकती है।
भवानी, उनके पति और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना तथा सात अन्य के खिलाफ एसआईटी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 ए के तहत जांच की जा रही है, जो अपहरण के समान है।
भवानी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर मामला भारतीय दंड संहिता के तहत अपहरण की गैर-जमानती धाराओं को आकर्षित नहीं करता है और उन्हें गिरफ्तार करना “राजनीतिक प्रतिशोध” के समान है।
अभियोजन पक्ष की दलीलों में से एक यह थी कि भवानी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी जमानत याचिका रद्द की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने पाया कि उसने एसआईटी द्वारा जांच के दौरान पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए थे और अदालत ने कहा कि “जांच एजेंसी उससे उन सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं कर सकती जिस तरह से उन्होंने तैयार किए हैं।”
एसआईटी ने अपहरण मामले से उसके संबंधों के बारे में पूछताछ के लिए 1 जून को उसे बेंगलुरु स्थित उसके घर पर उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया। जब एसआईटी की टीम उसके घर पहुंची, तो वह कहीं नहीं मिली। एसआईटी ने भवानी की तलाश के लिए टीमें भेजीं, जो कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर के अनुसार ‘फरार’ थी और गिरफ्तारी से बच रही थी। बाद में उसने अपने कानूनी वकील के माध्यम से मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया।
हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। उन्हें 31 मई को पुलिस अधिकारियों के एक दल ने गिरफ्तार किया था। इसमें एसआईटी की एक विशेष महिला टीम भी शामिल थी। उनके पिता रेवन्ना को एसआईटी के आवेदन के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें 14 मई को रिहा कर दिया गया। उन्होंने दस दिन जेल में बिताए।
भवानी रेवन्ना कौन हैं?
मैसूर जिले के कृष्णराजनगर तालुका के सालिगराम में एक कृषि परिवार में जन्मी भवानी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना से शादी की। उनके दो बेटे हैं, प्रज्वल रेवन्ना, जो अब गिरफ्तार हो चुके पूर्व सांसद हैं और उन पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है, और सूरज रेवन्ना एमएलसी हैं।
कहा जाता है कि हसन में देवेगौड़ा परिवार के घर में भवानी का काफी प्रभाव था। अपने ससुर देवेगौड़ा, पति एचडी रेवन्ना और साले एचडी कुमारस्वामी के साथ राजनीति को करीब से देखने के कारण, उन्होंने सक्रिय राजनीति की आकांक्षाएँ पाल लीं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ तब और बढ़ गईं जब 2008 में उनकी भाभी अनीता कुमारस्वामी को मधुगिरी से जेडीएस का टिकट दिया गया। उन्होंने अपने पति और सीनियर गौड़ा पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए दबाव डाला, 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
जब वह राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा रखती थीं, तो जब उनके भतीजे और कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने नामित किया, तो नाराज भवानी ने अपने बेटों सूरज और प्रज्वल के लिए एक-एक सीट की मांग की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बेटे प्रज्वल को पूर्व पीएम की पारंपरिक लोकसभा सीट हासन से देवेगौड़ा द्वारा लॉन्च किया जाए।
प्रज्वल ने 2019 में यह सीट जीती थी, लेकिन हाल ही में संपन्न 2024 के लोकसभा चुनावों में हार गए। देवेगौड़ा, जिन्होंने 2019 में अपनी हासन लोकसभा सीट प्रज्वल को दे दी और तुमकुरु से चुनाव लड़ने का फैसला किया, दुर्भाग्य से चुनाव हार गए, लेकिन बाद में उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नामित किया गया।
हसन के एक जेडीएस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज18 को बताया, “उनके परिवार, खासकर वरिष्ठों ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और हर बार वह गुस्से में रहती थीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बेटों को टिकट मिले, लेकिन हर बार जब वह चुनाव लड़ना चाहती थीं, तो उन पर पीछे हटने का दबाव बनाया जाता था। वह लंबे समय से इस बात से नाराज थीं, लेकिन इस मामले ने उनकी राजनीतिक विरासत या करियर की आकांक्षाओं में एक बड़ा विराम ला दिया है।”