नई दिल्ली:
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक “बड़ी साजिश” मामले में शहर की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।
श्री खालिद को एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल लौटना होगा।
पूर्व जेएनयू छात्र नेता को कई बार नियमित जमानत से वंचित किया गया है। उन्हें दिल्ली में हुए दंगों के सात महीने बाद सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
श्री खालिद पर सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, या (यूएपीए) के तहत आरोप हैं। पुलिस ने कहा है कि वह दंगों के मास्टरमाइंड में से एक था।