कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और तीन पूर्व भाजपा मंत्रियों के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र मंजूरी देने की सलाह दी है। (छवि: पीटीआई/फाइल)
यह घटना कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा 16 अगस्त को कथित MUDA साइट आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद शुरू हुए राजनीतिक घमासान के बीच हुई है।
कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और तीन पूर्व भाजपा मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करने की सलाह दी है। यह 16 अगस्त को कथित MUDA साइट आवंटन घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए इसी तरह की अनुमति के बाद शुरू हुई राजनीतिक खींचतान के बीच हुआ है।
इसके साथ ही राज्य सरकार राज्यपाल थावरचंद गहलोत को परेशानी में डालने की कोशिश कर रही है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके समक्ष लंबित मामलों में त्वरित मंजूरी देने की सलाह दे रही है। इनमें पूर्व भाजपा मंत्रियों मुर्गेश निरानी, शशिकला जोले और जनार्दन रेड्डी के साथ-साथ कुमारस्वामी के खिलाफ मामले भी शामिल हैं।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, “लंबित मामलों में जल्द से जल्द निर्णय लेने और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट राज्यपाल को सहायता और सलाह दे सकती है। इसका उपयोग करते हुए कैबिनेट ने राज्यपाल को सहायता और सलाह देने को अपनी मंजूरी दे दी है।”
कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा: “सलाह राज्यपाल को भेजी जाएगी। जिन चार मामलों पर विचार चल रहा है, जिनके बारे में हमने सहायता और सलाह दी है, उनमें से दो मामलों (जनार्दन रेड्डी और कुमारस्वामी) में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है…” उन्होंने आगे कहा।
यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल इसे अस्वीकार कर सकते हैं, मंत्री ने कहा: “हमारे अनुसार, वह हमारी सलाह से बंधे हैं; उनका विवेक सीमित है। मुझे यकीन है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे।”
यह बयान उस घटना के एक दिन बाद आया है जब सिद्धारमैया ने गहलोत पर अभियोजन स्वीकृति अनुरोधों को मंजूरी देते समय भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एक बार फिर 19 अगस्त को राज्यपाल को एक प्रस्ताव सौंपा जिसमें कथित अवैध खनन पट्टे मामले में कुमारस्वामी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी।
एसआईटी ने पहली बार पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गहलोत की अनुमति मांगी थी। उन पर आरोप है कि 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स को खनन पट्टा प्रदान किया था।
सिद्धारमैया ने आगे कहा कि गहलोत ने 26 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसी दिन उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने वाली याचिका मिली, जबकि कुमारस्वामी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सीएम ने पूछा, “क्या उन्होंने (राज्यपाल ने) भेदभाव नहीं किया है?” उन्होंने कहा, “हमने (कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए) राज्यपाल से या निजी तौर पर मंजूरी नहीं मांगी है। मंजूरी लोकायुक्त एसआईटी ने मांगी थी। उन्होंने जांच की, सबूत एकत्र किए और उसके बाद उन्होंने (मंजूरी) मांगी, इसका मतलब है कि उनके (कुमारस्वामी) खिलाफ सबूत हैं।”
उन्होंने कहा, “मेरे मामले में किसी पुलिस अधिकारी ने मंजूरी नहीं मांगी। लोकायुक्त ने भी मंजूरी नहीं मांगी। कोई प्रारंभिक जांच नहीं हुई। इसके बावजूद मंजूरी दी गई; उनके मामले में लोकायुक्त ने जांच करने के बाद मंजूरी मांगी (लेकिन नहीं दी गई)। क्या यह भेदभाव है या नहीं?”
उन्होंने आगे कहा कि कहीं भी यह घोषित नहीं किया गया है कि कुमारस्वामी को गिरफ़्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर (मामले के संबंध में) उन्हें गिरफ़्तार करने की परिस्थिति होगी, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें गिरफ़्तार करेंगे। अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब उन्हें डर है कि राज्यपाल उन्हें अनुमति दे देंगे।”
राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत को उनके खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि 29 अगस्त तक कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न की जाए। उन्होंने MUDA घोटाले में सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है – जो उनकी पत्नी पार्वती को साइटों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित हैं – और उन्हें “मनगढ़ंत” कहा है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)