मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। रिट अपील राज्य सरकार द्वारा दायर
रिट अपील पर न्यायालय 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। यह निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के लंबित रहने तक लागू रहेगी। एकल बेंच और उन याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगा।
पीठ ने निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 18 जून को पारित आदेश – रेसिंग और सट्टेबाजी की अनुमति देने के लिए – को निलंबित रखा जाएगा।
बेंच ने गलती की, अनदेखी नहीं की जा सकती आपराधिक मुकदमा आरोपी के खिलाफ मामला लंबित: कोर्ट
मैसूर रेस कोर्स लाइसेंसिंग अधिनियम, 1952 और मैसूर रेस कोर्स लाइसेंसिंग नियम, 1952 के प्रावधानों को प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह पाया गया कि एक ओर, जब तक शर्तें पूरी न हों, तब तक घुड़दौड़ के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, लाइसेंस देना या न देना अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में आता है,” खंडपीठ ने टिप्पणी की।
खंडपीठ ने आगे कहा कि एकल पीठ ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि सट्टा लाइसेंसधारी तथा गैर-लाइसेंसधारी दोनों प्रकार के सट्टेबाजों द्वारा गुप्त रूप से बीटीसी परिसर के भीतर या बाहर से चलाया जा सकता है, तथा सट्टेबाज शहर के बाहर से भी अपना काम कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, “आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। एकल पीठ ने यह टिप्पणी करके गलती की कि मामले के तथ्यों को देखते हुए असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक था और अंतरिम रोक लगाना तथा घुड़दौड़ की अनुमति देना अपवादस्वरूप था।”
खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की कि “क्लब (बीटीसी) के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित होने, इस आयोजन के अवैध गतिविधियों में बदल जाने की संभावना और विवादित आदेश में उल्लिखित आधारों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया लाइसेंस देने से इनकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया”।
विवेकाधीन मुद्दा
पीठ ने कहा, “एकल न्यायाधीश द्वारा अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना उचित नहीं था। जब प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का उचित तरीके से इस्तेमाल किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई तरह और प्रकृति की किसी भी अंतरिम राहत की मांग करने का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।” पीठ ने कहा, “(बीटीसी का) प्रबंधन दंड से मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और सट्टेबाजों और उनके सहायकों की गतिविधियों से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। धारा 4 (4) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी सट्टेबाज को काम करने के लिए परमिट जारी करने के लिए अधिकृत हो सकता है और है।”